
प्रस्तावना
भारत में लोकतंत्र की नींव है “वोटिंग अधिकार” — हर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card — EPIC) यानी आम बोलचाल में “वोटर कार्ड” आवश्यक है।
पिछले कुछ वर्षों में, तकनीकी सुधारों और डिजिटल क्रांतियों के कारण, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India — ECI) ने यह सुविधा दी है कि मतदाता पहचान पत्र के आवेदन और सुधार (update / correction) अब ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। लेकिन यह कि “केवल 10 दिन में वोटर कार्ड बन जाएगा” — यह वादा अक्सर सुना जाता है — वास्तव में सच कितनी हद तक है, इसे समझना जरूरी है।
नीचे इस लेख में हम निम्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे:
- वोटर कार्ड क्या है — महत्व, विशेषताएँ
- कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Form 6 / अन्य फॉर्म)
- दस्तावेज़ों की जरूरत
- आवेदन की स्थिति (status) कैसे ट्रैक करें
- सुधार / विवरण परिवर्तन / डुप्लिकेट / स्थानांतरण
- “10 दिन में वोटर कार्ड” — यह वादा, क्या वाकई संभव है?
- चुनौतियाँ, देरी के कारण
- सुझाव, सावधानियाँ
- निष्कर्ष
1. वोटर कार्ड क्या है — महत्व और विशेषताएँ
वोटर कार्ड / EPIC (Electors Photo Identity Card)
- इसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) कहा जाता है। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
- यह कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है: इसमें आपकी फोटो, नाम, पिता/पति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र, पता आदि जानकारी होती है।
- वोटर कार्ड का मुख्य उद्देश्य है कि मतदान समय व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना।
अन्य उपयोग
- वोटर कार्ड को पहचान या पते के प्रमाण के रूप में अन्य सरकारी या गैर-सरकारी कामों में माना जाता है।
- डिजिटल रूप से भी इसे डाउनलोड / उपयोग किया जा सकता है — इसे e-EPIC कहते हैं।
2. कौन आवेदन कर सकता है — पात्रता
वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने की निम्न शर्तें होती हैं:
- applicant भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए — यानी उस वर्ष की शुरुआत (qualifying date) तक।
- व्यक्ति को निवास स्थान (address) देना ज़रूरी है जहाँ वह निर्वाचन क्षेत्र (constituency) में वोट करना चाहता है।
- मानसिक रूप से अक्षम घोषित व्यक्ति, या कुछ विशेष अपराधों में दोषी व्यक्ति वोटर बनने योग्य नहीं होते। (चुनावी कानूनों के तहत)
इस प्रकार, यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक हो, भारतीय नागरिक हो और किसी लोक सभा / विधानसभा क्षेत्र में आपका पता हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं।
3. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Form 6 / अन्य फॉर्म)
निम्न चरणों से आप घर बैठे वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:
(क) NVSP / National Voters’ Services Portal
- भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सेवा है NVSP (National Voters’ Services Portal)।
- इस पोर्टल पर जाकर आप नया मतदाता पंजीकरण (New Voter Registration) कर सकते हैं।
- ऑनलाइन फॉर्म 6 (Fill Form 6) को भरा जाता है।
- यदि आप विदेश में रहते हैं (NRI), तो फॉर्म 6A लागू हो सकता है।
(ख) Steps (ध्यान दें कि राज्य विशेष में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है)
नीचे एक आम प्रक्रिया दी है:
- NVSP पोर्टल पर जाएँ → “Register as a New Voter” / “New Voter Registration” विकल्प चुनें। (India.gov.in)
- यदि पहली बार लॉगिन नहीं किया है, तो Sign up / Register करें — मोबाइल नंबर, ईमेल आदि जानकारी दें और OTP वेरिफाइ करें।
- लॉगिन करने के बाद, “Fill Form 6” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पिता / माता / पति का नाम, जन्म तिथि, ईमेल / मोबाइल नंबर, निवास पता आदि भरें।
- अपने पहचान और पते के प्रमाण (identity and address documents) को स्कैन करके अपलोड करें।
- डाक पता और निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरें।
- यदि फोटो अपलोड करना है या पहले से मौजूद फोटो का उपयोग करना है — यह विकल्प हो सकता है।
- आवेदन को प्रीव्यू करें, सत्यापन करें और “Submit” करें।
- सबमिट करने के बाद, आपको reference number / acknowledgment number मिलेगा, जिसे सुरक्षित रख लें। यह आगे आवेदन ट्रैक करने में काम आएगा।
कुछ राज्यों में, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन सुविधा होती है, जो NVSP के साथ लिंक हो सकती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में CEO की वेबसाइट में Online Voter Registration ऑप्शन है।
4. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
जब आप फॉर्म 6 (या अन्य फॉर्म) भरते हो तो आपको अपने पहचान और पते को प्रमाणित करने के लिए निम्न दस्तावेजों का उपयोग करना पड़ सकता है:
| प्रकार | दस्तावेजों के उदाहरण |
|---|---|
| पहचान (Identity Proof) | आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दसवीं कक्षा की मार्कशीट आदि |
| पता प्रमाण (Address Proof) | बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल बिल आदि |
| जन्म तिथि प्रमाण (Date of Birth Proof) | जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं या 12 वीं की मार्कशीट, स्कूल प्रमाणपत्र आदि |
| फोटो | पासपोर्ट साइज फोटो या हालिया फोटो |
ध्यान दें: किसी राज्य में दस्तावेजों की स्वीकार्यता में अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले उस राज्य के CEO (Chief Electoral Officer) की वेबसाइट देखें।
5. आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें (Track Application Status)
आपके आवेदन को सबमिट करने के बाद, आप उसकी स्थिति (status) ऑनलाइन देख सकते हैं। निम्न तरीके उपयोगी हैं:
- NVSP पोर्टल में लॉगिन करें।
- “Track Application Status” विकल्प खोजें।
- वहाँ आपको अपना reference number और राज्य / निर्वाचन क्षेत्र चुनकर परिणाम देखना होगा।
- पोर्टल पर स्थिति (उदाहरण: “Under Verification”, “Approved”, “Card Issued”, “Dispatched”) दिखाई दे सकती है।
- बहुत से राज्य / निर्वाचन आयोग SMS या ईमेल द्वारा भी स्टेटस अपडेट भेजते हैं। उदाहरण के लिए, नए सिस्टम में यह कहा गया है कि EPIC को डाक द्वारा मतदाता को 15 दिनों के अंदर पहुँचाया जाएगा और हर स्टेप पर SMS अपडेट मिलेगा।
इस प्रकार, आप समय-समय पर अपना आवेदन ट्रैक कर सकते हैं और यदि कोई समस्या हो तो स्थानीय निर्वाचन कार्यालय (ERO) या BLO (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं।
6. सुधार / विवरण परिवर्तन / डुप्लिकेट / स्थानांतरण
जब आपका वोटर कार्ड पहले से हो और उसमें कुछ बदलाव करना हो (जैसे नाम बदलना, पता बदलना, फोटो बदलना आदि), या यदि कार्ड खो गया हो, तो आप निम्न विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:
- Form 8: वोटर कार्ड की जानकारी (नाम, पता, फोटो आदि) में सुधार या परिवर्तन करने के लिए। (ACKO)
- Duplicate EPIC / Reissue: खो जाने, चोरी, क्षतिग्रस्त हो जाने पर नया कार्ड जारी करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- Transposition / Shifting: यदि आप किसी दूसरे विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में चले गए हैं और वहीं वोट करना चाहते हैं, तो “address change / shift” आवेदन करें।
- Deletion / Name Removal: यदि आपका नाम गलती से कहीं और है या दोगुनी पंजीकरण है तो आप नाम हटाने की भी कार्रवाई कर सकते हैं।
हर राज्य में ये फॉर्म और प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है — इसलिए संबंधित राज्य की CEO वेबसाइट पर निर्देश देखें।
7. “10 दिन में वोटर कार्ड बन जाएगा” — सच या मिथक?
आपने पूछा कि “केवल 10 दिन में वोटर कार्ड बनेगा?” — इसे हम निम्न बिंदुओं से समझते हैं:
आधिकारिक स्थिति
- निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि नए लागू किए गए SOP (Standard Operating Procedure) के तहत, EPIC (वोटर कार्ड) को मतदाता सूची में अपडेट होने के 15 दिन के भीतर मतदाता को डाक द्वारा पहुँचा दिया जाएगा।
- कई सामाचार मीडिया रिपोर्टों में लिखा गया है कि “मतदाता आईडी कार्ड 15 दिन में घर पहुँच जाएगा”।
- लेकिन यह “10 दिन” की समय सीमा पूरे देश में सार्वभौमिक नहीं है।
- कुछ स्थानों पर भी आयोजन या राज्य स्तर पर और तेजी से EPIC वितरण की व्यवस्था करने की योजना है। उदाहरण के लिए, बंगाल में प्रस्ताव है कि EPIC 7–10 दिन में पहुँचे।
किन कारणों से “10 दिन” संभव नहीं हो पाता (या देरी हो सकती है)
- प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रक्रिया
आवेदन के बाद निर्वाचन अधिकारी को यह जांचनी होती है कि आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज, पहचान और पते की जानकारी सही है या नहीं। यदि कोई त्रुटि हो या दस्तावेज असमर्थ हों, तो सुधार या अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है। - डाक वितरण समय voter
EPIC को तैयार करने के बाद, उसे डाक विभाग (India Post या अन्य डाक सेवा) द्वारा वितरित करना होता है। इस डाक प्रक्रिया में समय लग सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण या दूरदराज इलाकों में। - स्थानीय काम और अधिभार
हर निर्वाचन महकमे पर आवेदन संख्या, कर्मचारियों की संख्या और संसाधन पर निर्भर करता है। यदि आवेदन बहुत ज़्यादा हों, या स्थानीय अधिकारी पर अधिभार हो, तो देरी होगी। - तकनीकी / आईटी सिस्टम समस्या
कभी-कभी पोर्टल या IT सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, जिससे प्रक्रिया रुके। - राज्य / क्षेत्रीय भिन्नताएँ
हर राज्य और निर्वाचन क्षेत्र में संसाधन, कार्यदक्षता और प्राथमिकता अलग हो सकती है।
इसलिए, यह कहा जाना कि “10 दिन में वोटर कार्ड मिलेगा” — यह एक आशावादी वाक्य हो सकता है, पर हर स्थिति में संभव नहीं हो सकता। 15 दिन की अवधि अधिक यथार्थवादी लगती है जैसा कि ECI ने नया SOP दिया है।
8. चुनौतियाँ, देरी के कारण और समस्याएँ
जब लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन वोटर कार्ड बनवाने जाते हैं, उन्हें कई चुनौतियाँ आती हैं:
- दस्तावेजों में त्रुटियाँ — जैसे फोटो धुंधली होना, सिग्नेचर न होना, पते में विसंगति voter
- नाम या पता गलत होना — जिससे सत्यापन बाधित हो
- आवेदन का अधूरा होना या जानकारी का अधूरापन voter
- ग्रामीण और दूरदराज इलाके — डाक वितरण का समय अधिक होना
- कार्यबल की कमी — स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों में स्टाफ की कमी voter
- तकनीकी समस्या — पोर्टल डाउन होना, सर्वर समस्या voter
- प्राधिकरणों (ERO, BLO) का कार्य धीमा होना
- दूषित आवेदन — फर्जी आवेदन या दस्तावेज़ voter
- नाम दोगुना पंजीकरण — यदि आपके नाम किसी और क्षेत्र में सूची में है voter
इन कारणों से, कभी-कभी आवेदन लंबी अवधि तक अटक भी जाता है। इसलिए, जितना हो सके सही और पूर्ण जानकारी देना ज़रूरी है।
9. सुझाव और सावधानियाँ voter
जब आप वोटर कार्ड के लिए आवेदन करें, नीचे दिए सुझावों को अपनाएँ:
- सही और स्पष्ट दस्तावेज़ — पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेज़ स्पष्ट और लेटेस्ट हों।
- अच्छी फोटो अपलोड करें — यदि फोटो अपलोड करना हो, तो अच्छी क्वालिटी की फोटो दें।
- समय रहते आवेदन करें — चुनाव आने से पहले या सूची अपडेट अवधि में आवेदन करें।
- Reference / acknowledgment number सुरक्षित रखें — यह आवेदन ट्रैक करने के लिए आवश्यक है।
- नियमित रूप से ट्रैक करें — NVSP पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखना चाहिए।
- अगर कोई त्रुटि हो तो तुरंत सुधार करें — जैसे नाम / पता गलत हो, तो Form 8 से सुधार करें।
- स्थानीय BLO / ERO से संपर्क रखें — यदि आवेदन लंबित हो जाए तो स्थानीय स्तर से जानकारी लें।
- डाक पता सुनिश्चित करें — आपके पते पर डाक ठीक से पहुँच सके, सही पिन कोड व इलाके का नाम दें।
- कभी-कभी ऑफलाइन विकल्प देखें — यदि ऑनलाइन में समस्या हो, नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर आवेदन करें।
- समय की जानकारी रखें — यदि आपने आवेदन किया है, 15 दिन तक इंतज़ार करें और फिर यदि नहीं आया हो तो शिकायत करें। voter
10. निष्कर्ष voter
आपका सवाल था — “वोटर कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें, ‘केवल 10 दिन’ में बनेगा?” — इसका उत्तर यह है कि संभव हो सकता है, लेकिन वह सार्वभौमिक नियम नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने नया SOP जारी किया है, जिसमें EPIC को मतदाता सूची अपडेट के 15 दिन के भीतर डाक द्वारा पहुँचाने का प्रावधान है। voter
अगर सभी विवरण सही हों, आवेदन त्रुटिरहित हो, और डाक वितरण समय सरल हो — तो 10-15 दिन में कार्ड मिलना संभव है। लेकिन यदि कोई त्रुटि हो जाए, दस्तावेज अधूरे हों, या वितरण में देरी हो — तो समय बढ़ सकता है। voter

